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In India, "The Emergency" refers to a 21 month period from 1975 to 1977 when Prime Minister Indira Gandhi had a state of emergency declared across the country. Officially issued by President Fakhruddin Ali Ahmed under Article 352 of the Constitution because of the prevailing "internal disturbance", the Emergency was in effect from 25 June 1975 until its withdrawal on 21 March 1977.

हर साल जून का महीना आपातकाल की कड़वी याद दिलाता है। आज से 45 साल पहले अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की आत्मा को छलनी करते हुए देश पर आपातकाल थोपा था। इसकी घोषणा 25 जून 1975 की रात हुई, लेकिन उसकी रूपरेखा 24 जून को तब बननी शुरू हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले पर यह आदेश दिया कि इंदिरा गांधी संसद की कार्यवाही में तो भाग ले सकती हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकतीं जिसमें उनके चुनाव को खारिज किया गया था। इसके बाद 25 जून, 1975 की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उस मसौदे पर मुहर लगाते हुए देश में संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित कर दिया। लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया। संवैधानिक प्रावधानों के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर वह हर छह महीने बाद 1977 तक आपातकाल की अवधि बढ़ाते रहे।

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