डीएम के आदेश पर सधुवापुर में हिस्ट्रीशीटर सुनील जायसवाल के मकान को सील किया गया

  • 4 years ago
रामपुर मथुरा सीतापुर। थाना क्षेत्र अंतर्गत जिलाधिकारी सीतापुर के द्वारा 21 सितम्बर 2020 के आदेशानुसार धारा 15 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी  क्रियाकलाप निवारण अधिनियम व 1986 के तहत  सुनील जायसवाल पुत्र राम लखन निवासी सधुवापुर थाना रामपुर मथुरा जिला सीतापुर स्थित मकान को सीओ रवि शंकर प्रसाद ने महमूदाबाद, रामपुर मथुरा पुलिस, डेढ सेक्शन पीएसी जवान, तहसील प्रशासन की मौजूदगी में कुर्क कर सील किया। उल्लेखनीय है कि सुनील जायसवाल जहरीली शराब बेचने का धंधा करता था जिससे 2019 में  जनपद सीतापुर सहित अन्य जिलो में कई लोगों की जान गई थी। बाँसुरा से चाँदपुर बाजार मार्ग  पर सधुवापुर में उसके अर्ध निर्मित मकान पर सूचना लिखवाई गई तथा भवन के आगे लाल फीता बांधकर उसे सील किया गया। लाउड स्पीकर से एनाउंस किया गया कि  कोई भी व्यक्ति इस भवन में छेड़छाड़ नहीं करेगा। जिलाधिकारी के आदेश की एक एक प्रति सुनील जायसवाल की दूसरी पत्नी सुनीता गौतम व  तथा सुनील के पिता रामलखन को दी गई। सुनील की पत्नी आरोप लगाया है कि हमें इससे पहले कोई आदेश और सूचना नहीं दी गई।

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