Babari Demolition Case Judgment: अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेन्द्र गिरी बोले, राम का कार्य अपराध नहीं

  • 4 years ago
छह दिसंबर 1992 को अयोध्या में ढहाई गई बाबरी मस्जिद विध्वंस केस की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल बाद 30सितंबर को फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले का अखाड़ा परिषद ने स्वागत करते हुए इसपर खुशी जतायी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेन्द्र गिरी ने कहा है कि राम का कार्य अपराध नहीं होता। यह काम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का था और उन्होंने अपना काम कराया। कहा कि कोर्ट ने खुद कहा है कि यह घटना पहले से सुनियोजित नहीं थी।
नरेद्र गिरी ने कहा कि बाबरी विध्वंस पर जो फैसला आया है उससे हम सब संत नही नहीं पूरा सनातन और हिंदू बेहद खुश है। राम के कार्य में कोई अपराध नहीं होता। जज साहब ने भी कह दिया है कि घटना पहले से सुनियोजित नहीं थी। सभी को बरी कर दिया गया। किसी का कोई अपराध नहीं था। जो भी वहां थे वह योजना बनाकर नहीं गए थे। यह काम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का था और उन्होंने अपना काम कराया।
नरेन्द्र गिरी ने फैसले को न्याय और सत्य की जीत बताया। उन्होंने कहा कि न्ययालय में सबका विश्वास होना चाहिये, जो न्यायालय में विश्वास नहीं करते वो राष्ट्रद्रोही हैं। उन्होंने अपील किया कि फैसले पर खुशी मनाइये, लेकिन कोरोना काल में मर्यादा और कानून का पालन करते हुए।

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