जिला मजिस्ट्रेट ने अपराधी की नैनो कार कुर्क करने के दिए आदेश
- 4 years ago
औरैया। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह द्वारा अभियुक्त वीरेश उर्फ वीरेश्वर सिंह उर्फ बाबा निवासी थाना अछल्दा अपराधिक क्रियाकलापों से खरीदी गई नैनो कार को कुर्क करने का आदेश दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियुक्त संगठित होकर गिरोह बनाकर अपराध करता रहा है। इसके ऊपर कई अपराधिक मामले दर्ज हैं। और यह वर्तमान में जिला कारागार इटावा में सजा काट रहा है। इसके द्वारा अपराध से कमाए गए अवैध धन से एक कार भी खरीदी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने का आदेश दिये। उन्होंने प्रभारी निरीक्षक थाना अछल्दा को आदेश दिया कि वाहन के स्वामी को नोटिस जारी हो कि वह नोटिस प्राप्ति के 3 माह के अंदर अपना अभ्यावेदन चाहे तो प्रस्तुत कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट ने सीओ बिधूना, एसडीएम बिधूना को निर्देश दिए।