शाजापुर- मूल्य के बदले में वस्तु या सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता है। सेवा के अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, विदयुत, मनोरंजन, रेल, डाक, दूरभाष आदि की तरह दवाएँ भी शामिल हैं, जो जीवन रक्षक के रूप में उपभोक्ता क्रय करता है। उपभोक्ता उसके मूल्य का भुगतान तो करता है परंतु आवश्यकता पड़ने पर अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करता है। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री फैज़ अहमद किदवई ने कहा कि कोई भी व्यापारी अथवा निर्माता उपभोक्ता के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। उपभोक्ता को उसके द्वारा भुगतान की गई राशि के बदले वस्तु अथवा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है।प्रमुख सचिव श्री किदवई ने बताया कि उपभोक्ता दवाएँ खरीदते समय पर्चे के साथ दवा के नाम का मिलान कर लें। जब-तक कोई दवाई इस्तेमाल नहीं हो जाती, तब-तक उसके बिल अथवा रसीद को संभाल कर रखें। दवाई के रेपर पर अंकित दवा की उपयोगिता समाप्ति की तिथि को देखकर ही दवा खरीदें।
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