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मद्रास हाईकोर्ट (Madras high court)ने पति की अर्जी पर मंगलसूत्र (Mangalsutra) न पहनने वाली पत्नी को तलाक (Divorce) देने का कारण माना है. साथ ही पति की अर्जी को स्वीकार कर लिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि अलग रह रही पत्नी ‘थाली' यानी (मंगलसूत्र) को हटाया जाना पति के लिए मानसिक क्रूरता समझा जाएगा.

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