सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मलयालम न्यूज चैलन पर लगे केंद्र सरकार के बैन को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकार की नीतियों और कदमों की आलोचना को एंटी-नेशनल नहीं कहा जा सकता है।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें केंद्र ने सुरक्षा कारणों से चैनल के ब्रॉडकास्ट पर रोक लगा दी थी। न्यूज चैनल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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