Bulldozer Action: बुलडोजर जस्टिस (Bulldozer Justice) पर नकेल कसने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के दरवाजे तक पहुंच चुका है. इस मामले में जमीयत उलेमा ए हिंद (jamiat ulema e hind) नाम की एक संस्था ने देश के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है. इस याचिका में ये मांग की गई है कि आरोपियों के घरों पर राज्य सरकारों की तरफ से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने के आदेश दिए जाएं. इस याचिका में हाल में ही हुए एमपी के शहजाद अली के साथ यूपी और राजस्थान में बुलडोजर एक्शन का हवाला दिया गया है.
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