केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (Union Ministry of Education) ने स्कूलों के लिए राइट टू चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंप्लसरी एजुकेशन एक्ट 2009 (RTE Act 2009) में बदलाव किए हैं। इस बदलाव के बाद अब स्कूल कक्षा 5वीं और 8वीं कक्षा में असफल हुए बच्चों को फेल कर सकते हैं।
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