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  • 2 days ago
Gujarat Minor Girl Case: गुजरात के आनंद जिले की कोर्ट (Gujarat Court) ने खंभात तहसील में 2019 में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसकी जान ले लेने के मामले में बेहद कड़ी सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट ने दोषी को दोहरी मौत (Double death sentence ) की सजा सुनाई है. इस दोषी का नाम अर्जुन गोहेल (Arjun Gohel) है जो 29 साल का है. अर्जुन ने इस वारदात को 2019 में अंजाम दिया था. जिसके बाद से गुजरात के आनंद (Anand District Gujarat) जिले में केस चल रहा था. कोर्ट ने अर्जुन गोहेल को दोहरी मौत की सजा के साथ 13 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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Transcript
00:00साथ साल की बच्ची से दुशकर्म हत्या के दरिंदे को
00:05कोर्ट ने दोशी को दी दोहरी मौत की सजा
00:10काप उठा दरिंदा कोर्ट से पेश की नजीर
00:15गुज़ात में जिला अदालत ने एक ऐसा उधारन पेश किया है
00:25जिसके बारे में सुनकर उन दरिंदों की रूप काप उठेगी
00:28जो मासूम बच्चीयों पर गलत निगाहां रखते हैं
00:33उनकी पैंट गीली हो जाएगी जो दरिंदगी की हदव तक पहुँच जाते हैं
00:37और पहले तो छोटी छोटी मासूम बच्चीयों के साथ दुशकर्म की वारदात को अंजाम देते हैं
00:42फिर उनकी जान तक लेने से गुरेज नहीं करते हैं
00:45दरसल गुजरात के आनंद जिले की कोड ने खंभात तहसील में 2019 में 7 साल की बच्ची से दुशकर्म और उसकी जान ले लेने के मामले में बेहत कड़ी सजा सुनाई है
00:57इस मामले में कोड ने दोशी को दोहरी मौत की सजा सुनाई है
01:01इस दोशी का नाम अरजुन गोहेल है जो 29 साल का है
01:05अरजुन ने इस वारदात को 2019 में अंजाम दिया था
01:09जिसके बाद से गुजरात के आनंद जिले में केस चल रहा था
01:13कोड ने अरजुन गोहेल को दोहरी मौत की सजा के साथ
01:1613 लाख रुपे का जुर्माना भी लगाया है
01:19इस केस के बारे में पबलिक प्रोसीक्यूटर रगुवीर पांडिया ने
01:28बताया कि कोड ने इस मामले में rare of the rarest करार दिया है
01:34साथ ही कोड ने अभी ओजन पक्ष की मांग के मताबिक आरोपी को दोहरा मृत्यूदंड दिया है
01:42पीपी पांडिया के मताबिक कोड ने पीडित के परिवार को 13 लाख रुपे का मौवजद भी देने का आदेश किया है
01:48दोशी अरजुन की इस वारदात का खुलासा तब 2019 में हुआ था
01:53जब एक गाओं के बाहरी इलाके में एक खेद में बच्ची का शव मिला था
01:57पोस्ट मार्टम में रिपोर्ट में इस बात की पुस्टी हुई थी कि उसके साथ दुशकर्म करके
02:01उसका गला घोट कर उसे जान से मार डाला गया था
02:05पीपी पंडिया ने ये भी बताया कि दोशी अरजुन ने इस वारदात को अंजाम कैसे दिया था
02:12यानि कि इस केस की मोडस अंप्रेंडी क्या थी
02:15पुलिस की जाच के आधार पर पीपी पांडिया ने बताया कि अरजुन गोहेल उसी बच्ची के गाउं का निवासी है जब बच्ची दूसरे बच्चों के साथ अपने घर के बाहर खेल रही थी
02:25अरजुन गोहेल की दरिंदगी वाली नजर उस पर पड़ी फिर अरजुन ने बिस्कुट खिलाने के बाहने गाउं के बाहरी इलाके में लेकर गया जिसके बाद उसके साथ घिनोनी वारदात को अंजाम दिया
02:37अलंकि शक के बिना पर उसे हिरासत में लिया गया था तब उसने अपने अपराद को सुईकार करने से साफ मना कर दिया था
02:45उसने ये तो स्विकार किया था कि वो बच्ची को बिस्कुट दिलाने के बहाने अपने साथ लेकर गया था लेकिन वो बिस्कुट दिलाने के बाद उसे सुरक्षित घर पर छोड़ दिया था
02:56केस चलने तक कभी भी उसने अपने अपराद को स्विकार नहीं किया था
03:00आलंकि जाच के आधार पर और कोर्ट की दलीलों के दम पर ये साबित किया जा सकता है कि अरजुन गोएल ने इस घिनोनी वारदात को अंजाम दिया था
03:09अब यहां ये भी जान लेना जरूरी है कि आखिर दोहरी मौत की सजा क्या होती है
03:13दैसल कोई भी कोर्ट जब दोहरी मौत की सजा सुनाता है तो इसका मतलब यह होता है कि अगर दोशी हाई कोर्ट में एक अपराद में दोशी होने के बाद बरी हो जाता है तब भी उसको मृत्यू दंडगा सामना करना ही होगा
03:27यानि कि किसी भी तरह अब अरजुन को अपने कुकरति की सजा ज़रूर मिलेगी क्या कोर्ट ने ऐसी सजा सुनाकर अरजुन जैसे दरिंदों के लिए एक बड़ा उधारन सैट नहीं किया है इस बारे में आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख

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