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Delhi School Fees Bill की 5 खास बातें

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00:00दिल्ली की प्राइविट स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम
00:02स्कूल फीस बिल को मिली मन्जूरी
00:05दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरिंसी इन फिक्सेशन और रेगुलेशन आफ फीस दोजार पचीस बिल को मन्जूरी दे दी है
00:12शिक्षा मंतरी आशीश सूध ने इस बिल को एतिहासिक बताते हुए कहा
00:16कि ये दिल्ली के 1677 गेर सहायता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा
00:22इस बिल के तहट अगर कोई स्कूल इस बिल के नियमों का उलंगन करके फीस बढ़ाता है
00:26तो उसे अगले तीन साल तक फीस बढ़ाने की अनुमती नहीं होगी
00:30नवंबर तक अगले शेक्षनिक वर्ष की फीस सावजनिक करदी चाएगी
00:34अभी भावकों को इसे चुनावती देने का पूरा समय मिलेगा
00:38स्कूलों को फीस तई करने के लिए एक कमेटी बनाने होगी
00:41ऐसा ना करने पर एक लाख से दस लाख रुपई तक का जुर्माना लगेगा
00:45गंफिर मामलों में स्कूल की मानिता भी रद्ध हो सकती है
00:48अगर स्कूल बच्चों को दंड के रूप में लाइबरेरी भेजने जैसे एक कदम उठाते हैं
00:53तो प्रती बच्चा प्रती दिन पचास हजार रुपई का जुर्माना लगेगा
00:56बीज दिन बाद ये जुर्माना दो गुना और चालिस दिन बाद तीन गुना हो जाएगा
01:01शिकायत बरकरार रहने पर स्कूल की मानिता भी रद्ध हो सकती है
01:05बिल की धरा 14 के तहट शिक्षा निदेशाले को स्कूल के खातों और दस्तावेजों को स्वत्ह जब्द करने का अधिकार होगा
01:12ये बिल 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा

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