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Shimla Sanjauli Masjid : शिमला के उपनगर संजौली मस्जिद (Shimla Masjid) के 15 साल पुराने विवाद का निस्तारण हो गया है. इस मस्जिद की जमीन पर वक्फ बोर्ड (Waqf Board) ने दावा तो किया था, लेकिन 15 साल बाद भी वक्फ बोर्ड जमीन (Shimla Sanjauli Masjid) का मालिकाना हक साबित नहीं कर पाया है.

#Shimla #SanjauliMasjid #Himachalpradesh

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Transcript
00:00आपको हिमाचल प्रदेश की सिंजौली मस्जित के बारे में याद होगा
00:03शिमला के एक उपनगर संजौली में मस्जित करीब 15 साल पुराना जो विवाद चल रहा था उसका आजपटा छिप हो गया
00:12और पहले जिन अवैद मंजिलों को गिराए जाने की बात कही जाया रही थी अब उस मस्जित के उपर पूरी तरह से बुल्डोजर चलेगा
00:22दरसल इस पूरे विवाद का अब फैसला हो गया है इस मस्जित के जमीन पर वक्ट बोर्ड ने दावा किया था लेकिन 15 साल बाद भी वक्ट बोर्ड जमीन का मालिकाना हक साबित करने में नाकाम रहा
00:36ऐसे में तथ्यों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए कोट ने पहले उपर की दो मंजिलों को अवैद माना था और गिराने की अनुमती दे दे थी
00:45वहीं शनीवार को पूरी हुई सुनवाई में अब ये आदेश दे दिये गए हैं कि मस्जित को गिरा दिया जाए क्योंकि ये अवैद है
00:54आपको बता दें कि संजौली मस्जित की जमीन के मालिकाना हक को लेकर की विवाद हुआ था और उसके बाद कोट में मामला चला गया था
01:01वक्त बोड ने अब तक दावा तो ये किया था कि मस्जित वक्त की जमीन पर बनी है लेकिन इस संबन्द में कोई कोट में दस्तावेज पेश नहीं कर पाए और इसी लिए मस्जित पक्च का मामला कमजोर हो गया
01:14ऐसे में शनिवार को मामले की सुनवाई के दोरान कोट ने पूरी मस्जित को अवैद गुशित कर दिया है और नगर निगम आयुक्त को पूरी मस्जित गिराने के आदेश दे दियें जस पर जल्द ही अमल होने की उम्मीद है
01:27आपको बता दे शिमला की संजवली मस्जित को लेकर के हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था जिसके बाद विवाद बढ़ा था
01:34इससे पहले कोट ने पूर्व की सुनवाईयों में दो मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था लेकिन ताजा आदेश में ये माना गया है कि नीचे की दो मंजिल भी अवैद हैं
01:45लोकल रिजिडेंट कमेटी के अधिवक्ता जगत पाल ने कोट के इस फैसले को अथियासिक करार देते हुए कहा है कि आज कोट कमिशनर ने इस संजवली मस्जिद को गिराने का आवडर पारित कर दिया है इसमें ग्राउंड फ्लोर और फस्ट फ्लोर को भी अवाद माना ग
02:15मस्जिद अवैद करार दे दी गई है वप का दावा जूटा निकला है उन्होंने ये भी कहा कि कोट ने अपने आदेश में लिखा है कि वप बोर्ड पंद्रह साल बाद भी इस जमीन पर मालिकाना हग सावित करने में ना काम रहा है इडवोकेट जगत पाल के मताबिक पू
02:45मस्जिद अब कुछ दिनों बाद अस्तित्तों में नहीं रहेगी वग बोर्ड के वकील ने ये कहा कि इस जगह पर मस्जिद 1947 से पहले की थी जिसको तोड़ करके नई मस्जिद बनाई गई थी वहीं वकील जगत पाल ने ये कहा है कि नगर निगम कोट से ये भी पूछा है
03:15मतियाना में यूकों की पिटाई के बाद संजवली मस्जिद विवाद उठा था और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया थी ग्यार सितंबर को संजवली मस्जिद कमेटी ने अवायद बताय जा रहे हिस्चे को ढहाने की पेशकर्ट की थी पाच अक्टूबर को नगर
03:45की मुस्लिम समुदाय के पक्षि मिनने नहीं आया था अब इस मस्जिद को लेकर फैसला आ चुका है अब देखना है कि अगर इसी कोट तक ये मामला सीमित रहता है तो जल्द ही नगर निगम इस मस्जिद पर कारवाई करता हुआ नजर आएगा फिलाल इस खबर में इतना ह

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