रतलाम: मुख्य बाजार की दुकान से होगी होम डिलीवरी, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

  • 4 years ago
ग्रामीण तथा नगरीय निकायों में जो सुविधाए पूर्व में थी, वे यथावत रहेगी। उनके अलावा जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर कई नवीन निर्णय लिए गए उनके अनुसार नगरीय क्षेत्र में निर्माणाधीन आवासों की पूर्णता का कार्य किया जा सकेगा। परन्तु मजदूर स्थानीय होंगें। बाहरी मजदूर होने कि स्थिति में उनके रहने का प्रबंध करना होगा। बिल्डिंग मटेरियल की होम डिलेवरी की जा सकेगी। मोबाइल रिपेयरिंग एवं मोबाइल रिचार्ज की स्टैंडअलोन दुकानें 11 से 5 बजे तक की अवधि में खुल सकेंगी। जहां से ग्राहक अपना कार्य करवा सकेंगे परंतु मुख्य बाजारो की मोबाइल रिपेयरिंग एवं रिचार्ज दुकाने नहीं खुल सकेगी। बैठक में जनप्रतिनिधियों से चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि रतलाम शहर में प्रातः 11:00 से शाम 5:00 बजे की अवधि में समस्त किराना दुकान खुल सकेंगी। परंतु ग्राहक मुख्य बाजार की दुकान पर नहीं जा सकेगा। परंतु अपने निकटतम क्षेत्र की स्टैंडअलोन दुकान पर जाकर खरीदारी कर सकता है। मुख्य बाजार की दुकान से होम डिलीवरी होगी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए सामग्री आपूर्ति की जा सकेगी। परंतु उक्त सभी व्यवस्थाएं कंटेंटमेंट क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होंगी इसके अलावा सुबह 11:00 से 5:00 बजे तक की अवधि में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय एवं प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स सलाहकार अपना कार्य 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ कोरोना से बचाव संबंधी प्रोटोकॉल के साथ कर सकेंगे। बैठक में बताया गया कि लॉक डाउन के दौरान सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, मैरिज गार्डन, इत्यादि जहां लोगों का ज्यादा एकत्रीकरण होता है, प्रतिबंधित रहेंगे परंतु उपरोक्त स्थलों में से जिन्हें स्थानीय एसडीएम द्वारा अधिग्रहित किया गया है। वह प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।