बिलकिस बानो गैंगरेप मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के फैसले को लेकर गुजरात सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है। सरकार ने हलफनामे में कहा है कि दोषियों की 14 साल की सजा पूरी हो गई थी। उनके 'अच्छे व्यवहार को देखते हुए' रिहा करने का फैसला किया गया है। हलफनामे में यह भी कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस रिहाई को मंजूरी दी थी। 15 अगस्त को जब लालकिले से प्रधानमंत्री मोदी महिला सशक्तीकरण की बात कर रहे थे, उसके कुछ ही घंटों बाद गैंगरेप के दोषी जेल से बाहर आ गए।
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