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महाराष्ट्र में करीब सालभर पहले हुए सियासी उठापटक पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसले की सबसे बड़ी बात ये है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन उनकी ये जीत उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की वजह से हुई।

कोर्ट ने कहा कि ‘उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना ही नहीं किया। खुद ही इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अदालत इस्तीफा रद्द नहीं कर सकती है। हम पुरानी सरकार बहाल नहीं कर सकते हैं।’ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र गवर्नर का उद्धव सरकार से फ्लोर टेस्ट के लिए कहना गलत फैसला था। गवर्नर के पास बहुमत पर शक करने का ठोस आधार नहीं था।

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