अडानी-हिंडनबर्ग (Hindenburg-Adani) मामले को लेकर सेबी (SEBI) ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि साल 2016 से अडानी समूह की जांच के सभी दावे तथ्यात्मक रूप से निराधार है। सेबी ने अडानी समूह के क्रिया-कलाप को लेकर तमाम तरीकों से सफाई दी। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में दिए एक हलफनामे में कहा कि साल 2016 से अडानी समूह की जांच के तमाम दावे गलत हैं। अडानी समूह की कोई भी लिस्टेड कंपनी इस अवधि में सेबी की ओर से की गई 51 कंपनियों की जांच में शामिल नहीं है।
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