अश्लील छायाचित्र ब्लैकमेल कांड: छह अभियुक्तों को उम्रकैद, प्रत्येक पर पांच लाख रुपए जुर्माना

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जुर्माने की राशि पीडि़ताओं में बांटे जाने के आदेश

- एक फरार आरोपी अल्मास महाराज के खिलाफ रेडकॉर्नर नोटिस जारी

- 32 साल पुराने प्रकरण में शेष अभियुक्तों को पोक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा
अजमेर. शहर के 32 साल पुराने बहुचर्चित अश्लील छायाचित्र ब्लैकमेल कांड में बाद में गिरफ्तार हुए शेष छह अभियुक्तों को मंगलवार को उम्रकैद से दंडित किया। पोक्सो अदालत संख्या दो के न्यायाधीश रंजन सिंह ने अभियुक्तों को बलात्कार व षड्यंत्र की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया। अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर पांच-पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि पीडि़ताओं में बांटे जाने के आदेश दिए। प्रकरण में एक आरोपी अल्मास महाराज अब तक फरार है। अदालत ने उसके खिलाफ रेडकॉर्नर नोटिस जारी किया है।

अदालत ने अभियुक्त नफीस उर्फ सैय्यद नफीसुद्दीन, मोहम्मद इकबाल अजमेरी, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी, जमीर हुसैन को भादंस की धारा 120 बी के तहत तथा आरोपी नसीम उर्फ टारजन को सपठित धारा 37 , 376 / 120 बी के तहत दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व कुल 30 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक निदेशक वीरेन्द्र सिंह राठौड़ व पोक्सो अदालत के विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने की।

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Transcript
00:00School, college, and millenials are being forced to stay in their homes.
00:06Six people are being blackmailed.
00:10They are being called to the police station.
00:13This is a big issue.
00:15This is a big issue.
00:17This is a big issue.

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