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Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुरुवार को एक मामले की सुनवाई में महिला की ओर से पति से गुजारा भत्ता के रूप में 500 करोड़ रुपये दिलाने की मांग की गई। अदालत ने दावे को दरकिनार करते हुए पति को 12 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना (BV Nagaratna) और न्यायमूर्ति पंकज मिथल (Pankaj Mithal) की पीठ ने एक-दूसरे से अलग रह रहे जोड़े के विवाह को भंग कर दिया और कहा कि अब इसमें इतनी दरार आ गई है, जिसे भरा नहीं जा सकता.

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