जिले में 26 सितम्बर से 25 अक्टूबर तक धारा 144 लागू

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कोटा. जिले में आगामी त्योहारों के मध्यनजर जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर ओपी बुनकर ने एक आदेश जारी कर 26 सितम्बर की रात्रि 12 बजे से 25 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक के लिए धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू कर दी है।
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