इंस्टाग्राम पर स्वयं को हिंदू बताकर की थी दोस्ती, पीडि़ता ने शादी से किया था इनकार
अजमेर.पोक्सो अदालत के न्यायाधीश ने शनिवार को सुनाए एक फैसले में नाबालिग से दुराचार कर हत्या करने के अभियुक्त सराय सुल्तान बराना (हरदोई-उत्तर प्रदेश) निवासी अरशद को प्राकृतिक जीवन जीने तक जेल भेजने के आदेश दिए। अभियुक्त पर अदालत ने विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने इंस्टाग्राम पर खुद को हिंदू बताते हुए पीडि़ता (मृतका) से दोस्ती की थी। बाद में सच्चाई पता लगने पर उसने पीडि़ता के साथ दुष्कर्म कर गला रेतकर हत्या कर दी।
अजमेर.पोक्सो अदालत के न्यायाधीश ने शनिवार को सुनाए एक फैसले में नाबालिग से दुराचार कर हत्या करने के अभियुक्त सराय सुल्तान बराना (हरदोई-उत्तर प्रदेश) निवासी अरशद को प्राकृतिक जीवन जीने तक जेल भेजने के आदेश दिए। अभियुक्त पर अदालत ने विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने इंस्टाग्राम पर खुद को हिंदू बताते हुए पीडि़ता (मृतका) से दोस्ती की थी। बाद में सच्चाई पता लगने पर उसने पीडि़ता के साथ दुष्कर्म कर गला रेतकर हत्या कर दी।
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