सवाईमाधोपुर. अब आर्थिक रूप से कमजोर परिवार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में १२ माह तक आवेदन कर सकेंगे। ऐसे में पात्र परिवार अब पूरे सालभर योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। आवेदकों को विभागीय पोर्टल पर स्वयं या ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
सरकार ने इस योजना में राहत देने के लिए राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नियमों में बदलाव किया है। योजना का लाभ लेने के लिए पहले आवेदन की अवधि छह माह निर्धारित थी। अब इसमें बदलाव कर 12 माह कर दिया गया है।
आवेदन में मिलेगी सुविधा
नियमों में बदलाव होने के बाद आवेदकों को आवेदन में सुविधा होगी। योजना के तहत अब इच्छुक आवेदक विवाह तिथि से एक माह पूर्व या विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के प्रदेश सरकार पात्र परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें 40 हजार रुपए तक की सहायता राशि मिलती है। इसमें गहने, कपड़े और अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं।
योजना के लिए यह है पात्रता
योजना के लिए पात्र होने के लिए दुल्हन का परिवार राजस्थान का निवासी होना चाहिए। दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए तथा उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होना चाहिए। दुल्हन 10वीं पास भी होनी चाहिए।
इनका कहना है...
योजना के तहत अब इच्छुक आवेदक विवाह तिथि से एक माह पूर्व या विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन कर सकते हैं। इससे वे लाभार्थी भी योजना का लाभ उठा सकेंगे, जो पहले आवेदन की समय सीमा समाप्त होने के कारण वंचित रह जाते थे।
मीना आर्य, उप निदेशक, समाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग, सवाईमाधोपुर
सरकार ने इस योजना में राहत देने के लिए राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नियमों में बदलाव किया है। योजना का लाभ लेने के लिए पहले आवेदन की अवधि छह माह निर्धारित थी। अब इसमें बदलाव कर 12 माह कर दिया गया है।
आवेदन में मिलेगी सुविधा
नियमों में बदलाव होने के बाद आवेदकों को आवेदन में सुविधा होगी। योजना के तहत अब इच्छुक आवेदक विवाह तिथि से एक माह पूर्व या विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के प्रदेश सरकार पात्र परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें 40 हजार रुपए तक की सहायता राशि मिलती है। इसमें गहने, कपड़े और अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं।
योजना के लिए यह है पात्रता
योजना के लिए पात्र होने के लिए दुल्हन का परिवार राजस्थान का निवासी होना चाहिए। दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए तथा उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होना चाहिए। दुल्हन 10वीं पास भी होनी चाहिए।
इनका कहना है...
योजना के तहत अब इच्छुक आवेदक विवाह तिथि से एक माह पूर्व या विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन कर सकते हैं। इससे वे लाभार्थी भी योजना का लाभ उठा सकेंगे, जो पहले आवेदन की समय सीमा समाप्त होने के कारण वंचित रह जाते थे।
मीना आर्य, उप निदेशक, समाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग, सवाईमाधोपुर
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